सशस्त्र बलों के कर्मियों को पेंशन के बारे में विवरण, अवकाश ग्रहण करने वाले और सेवा पेंशन, पेंशन का संराशीकरण, विकलांगता पेंशन, युद्ध में चोट लगने पर पेंशन, विशेष परिवार पेंशन, उदारीकृत परिवार पेंशन, आदि दी जाती है।
2.
प्रयोक् ता केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के सीसीएस (पेंशन का संराशीकरण) नियम, 1981 के सीसीएस (असाधारण पेंशन) नियम और सामान् य भविष् य निधि कोष (केन्द्रीय सेवा) नियम 1960 के बारे में जानकारी एकत्र कर सकते हैं।